मतदान कर्मियों के मानदेय भुगतान पर कर्मचारियों में असंतोष, जिला निर्वाचन अधिकारी एवं छत्तीसगढ़ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से होगा पत्राचार

फागु यादव

कोण्डागांव – विधान सभा निर्वाचन 2023 जिला कोंडागांव मतदान कर्मियों के अपेक्षाकृत कम मानदेय भुगतान एवं निर्वाचन प्रक्रिया को लेकर कर्मचारियों एवं अधिकारियों में असंतोष व्याप्त है क्योंकि मतदान दल में कार्य करने वाले पीठासीन अधिकारी को रूपये 850 एवं मतदान अधिकारियों को मानदेय रूपये 650 मात्र का ऑनलाईन भुगतान किया गया है, जो कि विगत लोकसभा एवं विधानसभा निर्वाचन के मानदेय से कम भुगतान किया गया है । जबकि छत्तीसगढ़ शासन, विधि एवं विधायी (निर्वा.) कार्य विभाग द्वारा जारी प्रशासकीय आदेश क्रमांक 01/01/बजट/2014/9109 रायपुर दिनांक 26/03/2014 के तहत मानदेय भुगतान राशि में परिवर्तन नहीं किया गया है। जो राशि भुगतान की गई है उसका समुचित ढंग से बैंक से राशि का स्थानांतरण नहीं हुआ है। जिससे कई मतदान दल को पारिश्रमिक राशि का भुगतान अभी तक नहीं हो सका है । मोर्चा के अनुसार पीठासीन अधिकारी को राशि रूपए 1550 एवं मतदान अधिकारी 1,2,3 को राशि रूपए 1150 का भुगतान किया जाना चाहिए था। रिजर्व सेक्टर अधिकारी एवं मतदान दल जो सेक्टर अधिकारी के साथ एवं विकासखण्ड मुख्यालय में सहायक रिर्टनिंग अधिकारी के साथ मिलकर निर्वाचन प्रकिया में सहयोग प्रदान किए है, उन रिजर्व मतदान दल के कर्मचारियों को भी मानदेय का भुगतान करने, जिले के निर्वाचन कार्य को कुशलता पूर्वक सम्पन्न कराने में वाले मास्टर ट्रेंनर जो प्रशिक्षण के साथ साथ सामग्री वितरण से लेकर सामग्री जमा करने में अहम भूमिका का निर्वहन करते है, उन्हें भी मानदेय सहित टी.ए. एवं डी.ए. का भुगतान करने एवं निर्वाचान प्रक्रिया के प्रारम्भ से अंत तक सेवा प्रदान करने वाले तथा सामग्री वितरण करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी मानदेय का भुगतान करने की मांग की गई है।
अगामी निर्वाचन प्रक्रिया में सुधार के संबंध में निर्वाचन कार्य सम्पादित करने वाले मतदान कर्मियों को विकासखण्ड वार प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की करने विधानसभावार सामग्री वितरण एवं संग्रहण की व्यवस्था करने, निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान का समय क्षेत्र के परिस्थितियों (संवेदनशील या असंवेदनशील) के आधार पर पर निर्धारित किया जाता है । उक्त परिस्थितियों को देखते हुए किसी भी मतदान केन्द्र में 600 से अधिक मतदाता होने की स्थिति में दो मतदान केन्द्र की बनाने, 55 वर्ष से अधिक आयुवर्ग, दिव्यांग व गंभीर बीमारी से ग्रस्त कर्मचारियों के प्रति संवेदना रखते हुए सामान्य परीक्षण एवं उनके प्रमाण पत्र एवं मेडिकल रिर्पोट के आधार पर निर्वाचन कार्य से मुक्त करने, मतदान दल गठन प्रक्रिया में वरिष्ठता को आधार मानकर पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अधिकारियों की नियुक्ति करने, सामग्री वितरण एवं संग्रहण केन्द्र की दूरी के आधार पर अन्य विकासखण्ड से आने वाले मतदान कर्मियों के लिए वाहन की व्यवस्था, सामग्री वापसी प्रक्रिया का सरलीकरण करने की मांग करने, फारेस्ट विभाग के वनपाल एवं उप वनपाल लोकनिर्माण विभाग में कार्यरत गैंग श्रमिक को पारिश्रमिक भुगतान करने पर सहमति बनी। बैठक में छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा जिला संयोजक नीलकंठ शार्दूल, जिलाध्यक्ष ऋषिदेव सिंह, आत्माराम तलवार, एस.के.अतारे, रामचन्द्र सोमवंशी, शिवराज सिंह ठाकुर, के.आर.पवार, चमनलाल वर्मा, ए.आर.सोनपिपरे, श्रीनिवास नायडू, बलराम निषाद, अशोक साहू, सुखराम मरकाम, निराकार सिंह ठाकुर सहित अनेक पदाधिकारी उपस्थित रहे।

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