यजुवेन्द्र सिंह ठाकुर
प्रायः देखने में आ रहा है कि बस चालक, सह चालक या यस भरने वाले व्यक्ति द्वारा यात्री को कहीं भी रोककर बस में बैठाया जाता है किन्तु यात्री को अपने स्टापेज में उतरने के लिये हमारा टायमिंग हो रहा है कहकर बस को नहीं रोका जाता है, जिससे यात्रियों के साथ आपसी विवाद हो जाता है जबकि बस स्टेण्ड से सही समय पर निकलने के बाद चालक द्वारा बहुत ही धीमी गति से सवारी लेते हुये जाता है तथा अन्य नान स्टापेज पर सवारी चढ़ाने के लिये अधिक देर तक बस को रोक दिया जाता है, जिससे अगले गनतव्य स्थान पहुँचने हेतु समय का अभाव हो जाता है, जिसके कारण बस चालकों द्वारा बसों को समय पर पहुँचाने के लिये तेज रफ्तार का सहारा लिया जाता है, जिस कारण से बसों की तेज रफ्तार एवं प्रतिस्पर्धा से सड़क पर दौड़ने के कारण आये दिन बस से सड़क दुर्घटना हो रही है। बस संचालकों की मनमानी / स्वेच्छाचारिता एवं बस कर्मचारियों द्वारा यात्रियों से दुर्व्यव्हार करने संबंधी अनेक शिकायत प्राप्त रही है। जिस पर अंकुश लगाया जाना अतिआवश्यक है। इस हेतु नीचे दर्शित दिशा निर्देशों का पालन कराया जावे, जो निम्नानुसार है बसों पर किराया दर सूची चस्पा नहीं किया जाता है एवं परिचालक के अतिरिक्त अलग-अलग जगहो पर सहपरिचालक नियुक्त रहता है तथा उनके द्वारा यात्री से निर्धारित दर से अधिक राशि लिया जाकर टिकट काटते है। टिकट में यात्री कहाँ से कहाँ तक सफर कर रहा है, लेख नहीं किया जाता है टिकट में मात्र रकम लिख दिया जाता है। सभी बसों में प्रेशर हार्न का उपयोग किया जा रहा है, जो कि प्रतिबंधित है। अगर कम्पनी द्वारा प्रेशर हार्न लगाया जाता है तो उसकी तीव्रता का प्रमाण पत्र साथ में रखा जायें। अन्यथा प्रेशर हार्न पर कार्यवाही की जायेगी । बस स्टेण्ड में समय सारणी व किराया सूची अंकित किया जाये। बसों को निर्धारित बस स्टेण्ड एवं यस स्टाप में निर्धारित रैक में ही रोका जायें। बसों का टाइमिंग के 15 मिनट पूर्व ही रेक में बस लगाकर सवारी भरा जायें बस स्टेण्ड में अन्यत्र स्थानों में बस खड़ा कर यातायात बाधित न किया जावें। यात्रा के दौरान टिकट काटने के बाद निर्धारित सीट न दिया जाकर बस कर्मचारी द्वारा यात्रियों चालक व परिचालक द्वारा निर्धारित गणवेश व बैज धारण किया जायें। शहर में यातायात हेतु निर्धारित गति सीमा पर ही बसों का संचालन किया जायें। तेज रफ्तार वाहन का संचालन न किया जायें। महिलाओं व बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर बसों में जी०पी०एस० लगाया जायें आदि।. बसों में स्पीड गनर्वर चालू हालात में हो। बसों का सम्पूर्ण दस्ताबेज (परमीट, फिटनेश, बीमा, पालुशन, टैक्स, समय सारिणी आदि) साथ रखा जावें. महिलाओं हेतु 25 प्रतिशत सीट चिन्हांकित कर आरक्षित रखा जायें। बसों में काली फिल्म न लगाया जाये । यात्रियों से सौहार्द पूर्ण व्यवहार किया जायें। यातायात नियमों का पालन किया जायें। अतः दिये गये निर्देशो का कड़ाई से पालन किया जायें दिये गये निर्देशों का अवहेलना करते पाये जाने पर सीधे
वैधानिक कार्यवाही की जायेगी जिसके लिये आप लोग स्वयं जिम्मेदार होगें।
