छत्तीसगढ़ में गाइडलाइन दरों का बड़ा बदलाव — केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड ने जारी किए नए उपबंध, आम जनता और रियल एस्टेट सेक्टर को मिलेगी राहत
चंद्रहास वैष्णव 
राज्य में संपत्ति की गाइडलाइन दरों को लेकर लंबे समय से उठ रही आपत्तियों और सुझावों के बाद केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड ने महत्त्वपूर्ण संशोधन जारी किए हैं। 19 नवंबर 2025 को जारी नई गाइडलाइन दरों पर प्राप्त विभिन्न ज्ञापनों और प्रस्तावों की समीक्षा के बाद बोर्ड की बैठक में कई बड़े निर्णय लिए गए। ये निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।
बोर्ड के प्रमुख निर्णय —
1. नगरीय क्षेत्रों में प्लॉट मूल्यांकन का पुराना सिस्टम बहाल
1400 वर्गमीटर तक के भूखंडों पर लागू इंक्रीमेंटल गणना प्रणाली को समाप्त कर दिया गया है। अब पूर्व प्रचलित उपबंध लागू होंगे—
नगर निगम: 50 डेसिमल तक
नगर पालिका: 37.5 डेसिमल तक
नगर पंचायत: 25 डेसिमल तक
इनमें पहले की तरह स्लैब दर से मूल्यांकन किया जाएगा।
2. बहुमंजिला भवनों में सुपर बिल्ट-अप की जगह बिल्ट-अप एरिया आधारित मूल्यांकन
फ्लैट, दुकान और कार्यालयों के मूल्यांकन में अब सुपर बिल्ट-अप एरिया का प्रावधान पूरी तरह हटाया गया है।
मध्यप्रदेश काल से लागू यह व्यवस्था रद्द कर दी गई है, जिससे वर्टिकल डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलेगा और नगरीय भूमि का बेहतर उपयोग संभव होगा।
3. मल्टीस्टोरी और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में तलवार आधारित रियायत
बेसमेंट व प्रथम तल: 10% छूट
द्वितीय तल एवं ऊपर के तल: 20% छूट
इससे मध्यम वर्ग को किफायती फ्लैट उपलब्ध होने की संभावना मजबूत होगी।
4. कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में दूरी के आधार पर राहत
मुख्य मार्ग से 20 मीटर दूरी के बाद स्थित संपत्तियों पर भूखण्ड दर में 25% कमी कर मूल्यांकन किया जाएगा। दूरी की गणना कॉम्प्लेक्स के मुख्य मार्ग की ओर से निर्मित भाग से की जाएगी।
5. जिलों को 31 दिसंबर तक संशोधित प्रस्ताव भेजने के निर्देश
जिला मूल्यांकन समितियों को निर्देश दिया गया है कि हाल ही में दरों में वृद्धि के बाद प्राप्त आपत्तियों व सुझावों की समीक्षा कर 31 दिसंबर तक संशोधित गाइडलाइन प्रस्ताव केंद्रीय बोर्ड को भेजें।