
यजुवेन्द्र सिंह ठाकुर
थाना चारामा के अपराध कमांक 137/2023 धारा 307, 294,506,34 भादंवि के प्रकरण में आरोपी गिरवर साहू पिता हेमूराम साहू उम्र 29 वर्ष निवासी मचान्दुर, कमलेश्वर पिददा पिता राम कुमार उम्र 40 वर्ष निवासी मचान्दुर को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया है मामले में दिनांक 15.07.23 को प्रार्थीया श्रीमति सगनी बाई साहू पति अशोक साहू उम्र 52 वर्ष निवासी मचान्दुर थाना आकर रिपोर्ट दर्ज करायी कि 09.07.23 को पति अशोक साहू एवं नाती गौभिल साहू के साथ खेत मे काम करने गये थे शाम करीबन 06. 00 बजे खेत का मेड बांध रहे थे उसी समय गिरवर साहू पिता हेमू राम साहू जो न्यू हॉलेण्ड फोरव्हीलर ट्रेक्टर सोल्ड मुण्डी को चलाकर ला रहा था उसके साथ कमलेश्वर ट्रेक्टर में सवार था उसी समय अशोक साहू ने गिरवर साहू को बोला कि ट्रेक्टर को मेरे खेत मेड़ से चढाकर ले गये थे खेत का मेड़ खराब हो गया है खेत का मेड को बांध देना बोलने पर गिरवर साहू एवं कमलेश्वर दोंनों ने माँ बहन की अश्लील गाली गलौच जान से मारने की धमकी देते हुए ट्रेक्टर को तेजी एवं लापरवाही पूर्वक चलाकर अशोक साहू के उपर ट्रेक्टर चढ़ा दिया जिससे अशोक साहू के सीना एवं पेट में चोट आया है उसके बाद गिरवर साहू एव कलेश्वर साहू ट्रेक्टर लेकर भाग गये कि लिखित रिपोर्ट पर अपराध धारा का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया विवेचना के दौरान प्रकरण में फरार आरोपीयान 01. गिरवर साहू पिता हेमूराम साहू उम्र 29 वर्ष निवासी मचान्दुर 02. आरोपी कमलेश्वर पिददा पिता राम कुमार उम्र 40 वर्ष निवासी मचान्दुर को मुखबिर की सूचना पर गिर० किया गया है जिन्हे न्यायालय में पेश किया गया है।
