सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर हो:- विधायक सावित्री मंडावी

भानुप्रतापपुर

रिपुदमन सिंह बैस

आज शून्यकाल के दौरान भानुप्रतापपुर क्षेत्र की विधायक श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी जी के द्वारा सहायक शिक्षको के वेतन विसंगति व कर्मचारियों को पुरानी पेंशन की गणना प्रथम नियुक्ति तिथि के कर 20 वर्ष में पूर्ण पेंशन की मांग उठाई।

मनानीय अध्यक्ष महोदय स्कूल ज्ञान का मन्दिर है और उस मन्दिर से ज्ञान की अलौकिक प्रकाश बिखेरने वाले हमारे गुरुजन खासकर सहायक शिक्षक जो की लंबे समय से वेतन विसंगति को लेकर प्रयासरत हैं और कई बार आंदोलन, धरना प्रदर्शन व रैलिया आदि के माध्यम ज्ञापन सौपकर कर इस विषय पर शासन को अवगत कराया गया है वेतन विसंगति को दूर करने को लेकर कमेटी भी बनाई लेकिन समस्या आज भी जस के तस है।

मनानीय महोदय छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने 2013 में 8 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण तिथि से शिक्षक पंचायत/ नगरीय निकाय संवर्ग के कर्मचारियों को शासकीय शिक्षकों के समतुल्य वेतन पुनरीक्षण नियम 2009 की सूची में सहायक शिक्षक वर्ग 3 को वेतन बैंड एवं ग्रेड पे 5200-2000+2400 प्रदान करने का आदेश जारी किया था। परंतु वेतन निर्धारण करते समय प्रयुक्त नियमों का पालन नहीं किया गया साथ ही स्थानीय निधि राज्य संपरीक्षा उपसंचालक से सत्यापित 8 वर्ष की पूर्ण तिथि में प्राप्त कर रहे विद्यमान मूल वेतन सहायक शिक्षक पंचायत एवं नगरी निकाय का 5150×
1.86=9580+2400=12380 तथा 10 वर्ष पूर्ण होने पर प्रथम क्रमोन्नत वेतनमान का कुछ उच्चतर ग्रेड पे 4200 से वेतन गणना कर वेतन वृद्धि करते हुए 2013 में वेतन निर्धारण होना था जो नहीं हुआ ।

माननीय अध्यक्ष महोदय वेतन विसंगति की इस गंभीर समस्या को हल करने का एक उपाय हो सकता है कि पूर्व सेवा को जोड़कर एक ही पद में 10 वर्ष में प्रथम 20 वर्ष में द्वितीय तथा 30 वर्ष में तृतीय समय
मान वेतनमान में उच्चतर वेतनमान का वेतन बैंड एवं ग्रेड पे करने से वेतन विसंगति को दूर की जा सकती है मैं माननीय विभागीय मंत्री से निवेदन करना चाहूंगी कि इस पर जल्द ही कोई फैसला ले और इस वेतन में संगति को दूर करें साथ ही माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगी कि हमारी सरकार ने जो कर्मचारी के हित में पुरानी पेंशन बहाली की है उसे प्रथम नियुक्ति तिथि से गणना कर 20 वर्ष में पूर्ण पेंशन की और अपनी निर्णायक कदम बढ़ाए।