शाहील हुसैन
दिनांक 18.02.2024 को प्रार्थी रामनाथ ध्रुव पिता स्व. श्री दशरू ध्रुव उम्र 50 वर्ष जाति गोंड साकिन भुसरकली थाना माकड़ी आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसकी पुत्री दिनांक 16.02.2024 के शाम 04.00 बजे रिश्तेदार अंदारूराम मरकाम की बेटी की शादी में शामिल होने गांव की सहेली के साथ ग्राम कुरलुबहार गई थी। प्रार्थी की पुत्री रात्रि में घर वापस नही आने पर उसकी सहेली आसमती के पास जाकर पूछने पर आसमती के द्वारा बताया गया कि वह प्रार्थी के पुत्री के साथ महेश के मोटर सायकल में बैठकर रात्रि 10.30 बजे वापस आ गई थी। प्रार्थी की पुत्री के घर नही आने पर प्रार्थी अपने सगा सम्बंधी एवं रिश्तेदारों के यहाँ पता तलाश कर रहा था। दिनांक 18.02.2024 के 10:00 बजे गांव के लोगों के माध्यम से पता चला कि प्रार्थी की पुत्री भुसरकली जंगल में फांसी लगा ली है। प्रार्थी के रिपोर्ट पर थाना माकडी में मर्ग क्र. 07/2024 धारा 174 जा.फौ. कायम कर थाना प्रभारी विनोद कुमार साहू के हमराह स्टॉफ घटनास्थल के लिए रवाना हुए। घटनास्थल निरीक्षण पर स्ट्रगल मार्क पाये जाने पर मृतिका की मौत संदिग्ध लगी। घटनास्थल का बारिकी से निरीक्षण कर एवं सूक्ष्म साक्ष्यों को संग्रहित करने हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला जगदलपुर से वैज्ञानिक अधिकारी श्री शशांक द्विवेदी को बुलाया गया। वैज्ञानिक अधिकारी के द्वारा घटनास्थल का बारिकी से निरीक्षण कर मृतिका की मौत में संदेह जाहिर किये थे। थाना माकड़ी पुलिस उसी दिशा पर कार्य कर रही थी। घटना दिनांक को घटनास्थल निरीक्षण एवं शव निरीक्षण करने के पश्चात मृतिका के शव का पी.एम. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र माकड़ी के डॉक्टरों की टीम से कराया गया था। आज दिनांक 20.02.2024 को डॉक्टर के द्वारा मृतिका का पी.एम. रिपोर्ट प्रदाय किया गया। डॉक्टर ने पी.एम. रिपोर्ट में मृतिका की मृत्यु गला घोटकर हत्या करने से होना लेख करने पर पी.एम. रिपोर्ट के आधार पर थाना माकडी में अपराध क्र. 09/2024 धारा 302 भा. द. वि. पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए श्री वाय. अक्षय कुमार (भा.पु.से.) पुलिस अधीक्षक कोण्डागांव के निर्देशन में श्री दौलतराम पोर्ते अति. पुलिस अधीक्षक कोण्डागांव एवं श्री निमेतेश
सिंह पुलिस अनुविभागीय अधिकारी कोण्डागांव के मार्गदर्शन में आरोपी की गिरफ्तारी हेतु थाना प्रभारी के नेतृत्व में टीम तैयार की गई। टेक्नीकल इनपुट के आधार पर आरोपी लखीचंद मरकाम पिता स्व० सोमारू मरकाम उम्र 24 वर्ष साकिन नयापारा कुरलूबहार थाना माकड़ी जिला कोण्डागांव को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर बताया कि इसका मृतिका के साथ माह अप्रैल 2023 से प्रेम संबंध चल रहा था, आरोपी ने मृतिका से शादी करने का वादा कर उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध भी स्थापित किया। आरोपी लखीचंद मरकाम के घर वाले इसका रिश्ता उड़ीसा की लड़की के साथ तय कर दिये थे और आरोपी की सगाई उड़ीसा की लड़की के साथ होने वाली थी। इस बात की जानकारी मृतिका को पता चलने पर वह बहुत दुखी हो गई, मृतिका आरोपी लखीचंद को लड़की से रिश्ता तोड़ने का दबाव बनाने लगी, इस पर आरोपी मृतिका से अत्यधिक गुस्सा हो गया और उसने मृतिका को अपने रास्ते से हटाने के लिए मारने की योजना बनाई। आरोपी के द्वारा घटना दिनांक 16.02.2024 के दोपहर 02 बजे के आसपास अपने मोबाईल के गूगल में जाकर लोग को मारने की दवा टाईप कर जानकारी लिया। उसी दिनांक को मृतिका ने आरोपी लखीचंद को फोन कर बताया कि वह अपने रिश्तेदार की शादी में ग्राम कुरलूबहार आ रही है, तब आरोपी लखीचंद मृतिका से रात्रि में मिलने की ईच्छा जाहिर की। रात्रि 10:30 बजे मृतिका शादी में शामिल होकर अपने सहेली आसमती के साथ अपने चचेरे भाई महेश के मोटर सायकल में बैठकर अपने गांव गई। महेश मृतिका को उसके घर के सामने छोड़कर वापस शादी घर चला गया, मृतिका अपने घर अन्दर न जाकर आरोपी को फोन कर मिलने बुलायी। आरोपी लखीचंद मोटर सायकल में मृतिका के घर के पास आकर उसे अपने मोटर सायकल में बैठाकर भूसरकली का जंगल लेकर गया और मृतिका के साथ शारीरिक संबंध स्थापित किया, उसके बाद उसके चुनरी से मृतिका का गला घोंट कर पास के पेड़ में फांसी का फंदा लगाकर लटका दिया। प्रकरण में आरोपी के मेमोरेण्डम कथन के आधार पर घटना मे प्रयुक्त मोटर सायकल तथा मोबाईल को जप्त किया गया। पर्याप्त साक्ष्य सबूत के आधार पर आरोपी लखीचंद मरकाम पिता स्व० सोमारू मरकाम उम्र 24 वर्ष साकिन नयापारा कुरलूबहार थाना माकड़ी जिला कोण्डागांव को आज दिनांक 20.02.2024 के………बजे विधिवत्
गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के आदेश से न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा जा रहा है।
