कांकेर जिला कलेक्टर ने हड़ताली स्वास्थ्य कर्मियों को किया बर्खास्त* *पर्यवेक्षक एमपीएस ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक आरएचओ, स्टाफ नर्स सहित जिले के विभिन्न जगहों पर पदस्थ 568 कर्मचारी बर्खास्त किए गए*

यजुवेन्द्र सिंह ठाकुर

जिले के स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगों के संबंध में अनाधिकृत रूप से निरंतर दिनांक 21.08.2023 से हड़ताल में है जिसके कारण से लोक हित / नागरिक सेवायें तथा शासकीय कार्य प्रभावित हो रही है व लोगों को असुविधा हो रही है। जिन सेवाओं के विषय में एस्मा छ.ग. अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम 1979 की धारा 4 की उप धारा (1) एवं ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एवं सूचना उपरांत भी कर्मचारियों द्वारा अपने कार्यों में उपस्थित नहीं होने पर एस्मा अंतर्गत कार्यवाही किये जाने हेतु कार्यालयीन प्रथम सूचना पत्र दिनांक 25.08.2023 एवं अंतिम सूचना पत्र दिनांक 28.08.2023 के माध्यम से सूचित किया गया है। तत्पश्चात भी अधिकारी / कर्मचारियों द्वारा कार्य पर उपस्थित नहीं होने के कारण छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-6 एवं नियम – 7 एवं छ.ग. अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम 1979 की धारा 4 की उपधारा (1) एवं ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए निम्नलिखित कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त किया जाता है जिसके आदेश जारी किए गए ।

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