विनोद जैन 
बालोद – पुलिस अधीक्षक किरण चव्हाण के निर्देशन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चंद्रकांत गवर्ना के पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी बालोद निरीक्षक श्री शिशुपाल सिन्हा के नेतृत्व में अवैध शराब एवं मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने हेतु विशेष टीम गठित की गई।
इसी क्रम में दिनांक 03.11.2026 को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति मोटरसाइकिल क्रमांक CG 07 LY 9913 से अवैध रूप से शराब बिक्री हेतु बालोद से तरौद की ओर जा रहा है। सूचना पर पुलिस टीम ने बालोद-लोहारा मार्ग पर रेलवे कॉलोनी जाने वाले मोड़ के पास घेराबंदी कर संदिग्ध को पकड़ा।
तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से सफेद प्लास्टिक बोरी में रखे 50 पौवा यूनिक देशी प्लेन मदिरा, प्रत्येक पौवा 180 एमएल, कुल 9 बल्क लीटर, कीमत ₹4,000 बरामद किए गए। शराब परिवहन में प्रयुक्त डिस्कवर मोटरसाइकिल क्रमांक CG 07 LY 9913, अनुमानित कीमत ₹15,000 भी जप्त की गई। इस प्रकार कुल जप्त संपत्ति की कीमत ₹19,000 है।
आरोपी की पहचान त्रिलोक गौतम पिता स्व. विदेशी राम गौतम, उम्र 59 वर्ष, निवासी मालीघोरी (दुधली), थाना एवं जिला बालोद (छ.ग.) के रूप में हुई। आरोपी के विरुद्ध धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई कर दिनांक 04.11.2026 को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।
*आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड*
आरोपी त्रिलोक गौतम थाना बालोद का गुण्डा-बदमाश है। उसके विरुद्ध पूर्व में निम्नलिखित प्रकरण दर्ज हैं:
• अपराध क्रमांक 410/2019 — धारा 34(1)(क) आबकारी एक्ट
• अपराध क्रमांक 211/2020 — धारा 34(2) आबकारी एक्ट
• अपराध क्रमांक 248/2021 — धारा 34(1)(क) आबकारी एक्ट
• अपराध क्रमांक 270/2022 — धारा 34(1)(क) आबकारी एक्ट
• अपराध क्रमांक 569/2022 — धारा 34(1)(क) आबकारी एक्ट
• अपराध क्रमांक 415/2025 — धारा 34(2) आबकारी एक्ट
• अपराध क्रमांक 414/2025 — धारा 296, 115(2), 351(3), 3(5) बीएनएस
उक्त कार्रवाई में निरीक्षक श्री शिशुपाल सिन्हा, प्रधान आरक्षक हरिशचंद्र सिन्हा, आरक्षक संजय सोनी, आरक्षक चुलेन्द्र कुर्रे, आरक्षक बनवाली साहू, आरक्षक नागेश साहू एवं आरक्षक जितेन्द्र सिन्हा का विशेष एवं सराहनीय योगदान रहा।
