सीएचसी परिसर में जुआ खेलने का मामला: तीन कर्मचारी निलंबित, दो संविदाकर्मियों की सेवा समाप्त
कांकेर। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) चारामा परिसर में जुआ खेलने के मामले में स्वास्थ्य विभाग ने कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) कार्यालय ने तीन नियमित कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है, जबकि दो संविदा कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। यह कार्रवाई कलेक्टर के अनुमोदन के बाद की गई है।
बताया गया कि 21 जुलाई 2026 को एक दैनिक समाचार पत्र में सीएचसी चारामा परिसर में कर्मचारियों के जुआ खेलने संबंधी समाचार प्रकाशित होने के बाद विभाग ने मामले का संज्ञान लिया। इससे पहले थाना चारामा में 20 जुलाई 2026 को छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम, 2022 की धारा 3(2) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था।
मामले की प्रारंभिक जांच के बाद खंड चिकित्सा अधिकारी ने संबंधित कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा। कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने पर विभाग ने अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए आदेश जारी किए।
सीएमएचओ के आदेश क्रमांक 557,558, 559, 560 एवं 561 दिनांक 27 जुलाई 2026 के अनुसार ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक प्रकाश सिन्हा, ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक गोविंद राम जुर्री तथा वाहन चालक अरुण मंडावी को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के तहत निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा तथा उनके विरुद्ध विभागीय जांच भी की जाएगी।
इसके अलावा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की मानव संसाधन नीति-2018 के प्रावधानों के तहत विकासखंड लेखा प्रबंधक धनंजय बंसोड़ तथा पी.ए.डी.ए. ईश्वर नेताम की संविदा सेवाएं एक माह का मानदेय प्रदान करते हुए तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई हैं।

स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि सरकारी सेवा में अनुशासनहीनता, कदाचार और सेवा आचरण नियमों के उल्लंघन को किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विभाग ने संकेत दिए हैं कि भविष्य में भी ऐसे मामलों में नियमानुसार कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।
