अवैध शराब परिवहन पर बड़ी कार्रवाई, 540 बल्क लीटर विदेशी मदिरा जब्त, तीन आरोपी गिरफ्तार

चंद्रहास वैष्णव

आबकारी आयुक्त आर. संगीता एवं कलेक्टर हरिस एस. के निर्देशानुसार तथा जिला आबकारी अधिकारी अमन सिंह के मार्गदर्शन में बस्तर जिले में अवैध मदिरा परिवहन के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की गई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 16 जनवरी 2026 को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ व्यक्ति सफेद रंग के पिकअप वाहन में अवैध मदिरा रखकर केशलूर से दरभा की ओर परिवहन करने वाले हैं। सूचना के आधार पर आबकारी उपनिरीक्षक अंकित सिंह राठौर के नेतृत्व में टीम गठित कर राजूर चौक के पास नाकाबंदी की गई।

नाकाबंदी के दौरान एक संदिग्ध पिकअप वाहन को रोककर तलाशी ली गई। तलाशी में वाहन से 60 नग भूरे रंग के खड्डा कार्टून बरामद किए गए, जिन पर अंग्रेजी में “GOA” लिखा हुआ था। प्रत्येक कार्टून में 180 एमएल क्षमता की 50-50 कांच की पाव शीशियां भरी हुई थीं। इस प्रकार कुल 3000 नग पाव शीशियों में गोवा स्पिरिट ऑफ स्मूथनेस ब्रांड की नॉन ड्यूटी पेड विदेशी मदिरा बरामद की गई, जो मध्यप्रदेश राज्य में निर्मित एवं विक्रय हेतु पाई गई। जब्त मदिरा की कुल मात्रा 540 बल्क लीटर है।

मौके से तीन आरोपियों—
–कोसू राम यादव पिता लुददू राम यादव (उम्र 28 वर्ष),
–मोसू राम यादव पिता लुददू राम यादव (उम्र 30 वर्ष),
दोनों निवासी राऊत पारा, बोरजा, जामगांव, थाना बुरगुम, जिला बस्तर,
तथा
–मोटू राम माड़वी पिता दुरसाय माड़वी (उम्र 28 वर्ष), निवासी हाउस नं. 30, नाकापारा मुतनपाल, थाना बुरगुम, जिला बस्तर—
को गिरफ्तार किया गया।

आरोपियों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)(क), 34(2), 36 एवं 59-क के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल दाखिल किया गया है। जब्त मदिरा का बाजार मूल्य लगभग 3,84,000 रुपये आंका गया है, जबकि वाहन सहित कुल जप्ती की कीमत करीब 10,99,000 रुपये बताई गई है।

इस कार्रवाई में प्रधान आरक्षक शिव प्रसाद सिन्हा, आरक्षक शैलेष पाण्डेय, कविश यादव एवं वाहन चालक हेमराज बघेल का सराहनीय योगदान रहा। आबकारी विभाग ने अवैध मदिरा के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रखने की बात कही है।

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