यजुवेंद्र सिंह ठाकुर
कांकेर मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 03.03.2025 को प्रकरण की पीड़िता थाना आकर रिपोर्ट दर्ज करायी कि वर्ष 2014-15 में आरोपी चमन साहू निवासी गोविन्दपुर के साथ जान पहचान हुआ था जो घर मे भी आना जाना करता था। वर्ष 2021-22 मे एक दिन शहर के एक होटल मे दोस्तो की पार्टी थी जिसमे पीडिता, आरोपी एंव दो अन्य दोस्त भी पार्टी में आये थे जो पार्टी के बाद अन्य दो दोस्त वहां से चले गये थे पीडिता और आरोपी रह गये थे आरोपी के द्वारा पीडिता को नशे के हालात में पीडिता के मर्जी के बिना पीडिता का अश्लील विडियो बना लिया जिसकी पीडिता को जानकारी नही थी। आरोपी के द्वारा विडियो बनाने के बाद विडियो को पीडिता को दिखाया जिसे पीडिता देखकर विडियो को डिलिट करने बोलने पर आरोपी चमन साहू के द्वारा विडियो को डिलिट करने का नाटक कर विडियो को डिलिट नहीं किया गया और उक्त अश्लील विडियो को सोशल मिडिया में वायरल कर दिया कि रिपोर्ट पर अपराध क्रमाक 71/25 धारा 294 बीएनएस 67,67 (ए) आईटी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये थाना प्रभारी कांकेर मनीष नागर के द्वारा थाना से उप निरी सुरेन्द्र मानिकपुरी, मप्रआर हितेंश्वरी चेलक, प्र.आर. गीतेश्वर कुलदीप, आर अनिल कुमार का टीम बनाकर त्वरित कार्यवाही कर आरोपी चमन साहू का पतासाजी कर आरोपी को गिर. कर प्रकरण मे इस्तेमाल किया गया मोबाईल को जप्त किया गया एंव आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।
