भरत भारद्वाज
फरसगांव – मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैं कि प्रार्थी दिनांक 25.12.2025 को थान आकर दर्ज कराया कि उसके नाबालिग लड़की को अज्ञात आरोपी के द्वारा भगा कर ले गया है कि रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 176/2024 धारा 137 (2) बीएनएस. कामय कर विवेचना में लिया गया था विवेचना के दौरान अपहृत बालिक व अज्ञात आरोपी पता चलने पर जरिये मुखबीर सूचना पर आरोपी देवराज नेताम पिता रोयदू राम नेताम उम्र 19 साल निवासी मालाकोट के कब्जे से अपहृत बालिका को बरामद बाद पीड़िता से पूछताछ कर कथन लेने पर बतायी कि दिनांक 25.12.2024 को अपने मोटर सायकल में पीड़िता के गांव आया और बहला फुसलाकर शादी का प्रलोभन देकर जबरन अपने साथ अपने मोटर सायकल में बैठा कर घर ले गया और नाबालिक जानते हुये भी पीड़िता के इच्छा के विरूद्ध लगातार शारीरिक संबंध बना कर बलात्कार करना बतायी तथा प्रेमराज नेताम, देवराज नेताम के साथ विजय नेताम अपने मोटर सायकल में बैठा कर ग्राम मालाकोट ले गये और प्रेमराज नेताम, देवराज नेताम निवासी मालाकोट बेनूर जिला कोण्डागांव को दिनांक 29.12.2024 के 15.00 व 15.15 बजे विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजी गयी है। प्रकरण के एक आरोपी विजय नेताम निवासी मालाकोट घटना दिनांक से फरार था जिसकी पता साजी की जा रही थी। प्रकरण की गंभीरता एवं संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए पुलिस अधीक्षक कोण्डागांव येदुवल्ली अक्षय कुमार के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कौश्लेन्द्र देव पटेल एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी फरसगांव अभिनव उपाध्याय के पर्यवेक्षण में आरोपी विजय नेताम पिता श्यामलाल नेताम उम्र 21 साल निवासी मालाकोट थाना बेनूर जिला कोण्डागांव छ.ग. से उनके घर से हिरासत में लेकर थाना फरसगांव लाकर पूछताछ किया गया जो घटना कारित करना स्वीकार करने पर आरोपी विजय नेताम को आज दिनांक 30.01.2025 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय कोण्डागांव के समक्ष पेश की जायेगी
उक्त कार्यवाही में निरीक्षक संजय सिन्दे थाना प्रभारी फरसगांव, प्र.आर. मुपेन्द्र साहु, आरक्षक शंकरलाल मरकाम, अजय मरकाम की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।
