भरत भारद्वाज
फरसगांव – फरसगांव थाना पुलिस ने पीड़िता से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को एक घंटे के अंदर गिरफ्तार कर जेल भेजा है।
मामले का विवरण इस प्रकार है पीड़िता ने 18 जनवरी को थाना आकर रिपोर्ट दर्ज करायी कि वर्ष 2018 में ग्राम पासंगी का रहने वाला रितेश मरकाम पीड़िता को नदी किनारे घुमाने के बहाने ले जाकर लाड़ी में नाबालिग जाने हुये पीड़िता को शादी करूंगा कहकर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बना कर बलात्कार किया। उसके बाद पीड़िता को जब भी अकेले पाता था गांव में सब को बता कर तेरा बदनाम कर दूंगा कहकर डरा धमका पीड़िता के साथ बीच-बीच शारीरिक संबंध बनाते आ रहा था। 16 जनवरी को रात्रि 09.00 बजे पीडिता के घर में आकर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाकर बलात्कार किया तथा कोई भी घर परिवार वाले पीड़िता के लिए शादी के लिए रिश्ते का बात करते थे। तो पीड़िता को गंदी गंदी गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देता था। दिनांक 17 जनवरी को रात्रि में पीड़िता को अश्लील गाली गलौज करते हुये पीड़िता के साथ मारपीट किया है। प्रार्थिया पीड़िता के रिपोर्ट के आधार पर अपराध कमांक 06/2024 धारा 376(2) (ढ) भादवि, 331(4), 324(4), 351(2), 127(2), 296 बीएनएस., 4.6 पॉक्सो एक्ट कायम कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण की गंभीरतापूर्वक एवं संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक कोण्डागांव वाय अक्षय कुमार (भा.पु.से) के सख्त आदेश पर एडिशनल एसपी कौशलेन्द्र देव पटेल के मार्गदर्शन में तथा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी फरसगांव श्री अनिल विश्वकर्मा के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी संजय सिन्दे के नेतृत्व में विशेष टीम गठन किया गया था। मुखबीर सूचना के आधार पर आरोपी रितेश मरकाम उर्फ रीतू पिता सोनाघर मरकाम उम्र 25 वर्ष निवासी पासंगी प्लाटपारा थाना फरसगांव को 18 जनवरी को विधिवत गिरफ्तार न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा गया है।
उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी संजय सिन्दे थाना फरसगांव, निरीक्षक राजकुमारी पाण्डेय र.के. कोण्डागांव, म.प्र.आर. साधना सिंह, प्र.आर. सतीश चिण्डा, आर. फरसुराम मरकाम भूमिका रही।
