शासकीय उचित मूल्य की दुकान में हितग्राहियों को खाद्य सामग्री वितरण न कर हेराफेरी के आरोप मे महिला सरपंच एवं  विक्रेता को पुलिस ने किया गिरफ्तार, न्यायालय ने भेजा जेल जेल

/शासकीय उचित मूल्य की दुकान में हितग्राहियों को खाद्य सामग्री वितरण न कर हेराफेरी के आरोप मे महिला सरपंच एवं  विक्रेता (जो कि सरपंच पति  है ) को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल दाखिल करवाई है । मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थिया सुश्री सुनीता देवांगन खाद्य शाखा कांकेर ने दिनांक 24.11.2017 को रिपोर्ट दर्ज कराया कि शासकीय उचित मुल्य दुकान लारगांव मरकाटोला के सरपंच अन्नपुर्णा ठाकुर विक्रेता अल्पेश ठाकुर के द्वारा मिलकर खाद्य सामग्री का वितरण न करते हुए हेराफेरी शिकायत पेश किया गया जिसमे आरोपियो के खिलाफ में जांच अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कांकेर के पत्र क्र. 154/ सा. वि.प्र./खादय कांकेर दिनांक 17.10.2017 के प्रतिवेदन पर थाना कांकेर में अपराध क्र. -403/2017 धारा 3,7 ई.सी एक्ट पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया विवेचना के दौरान में आरोपी के विरूद्ध साक्ष्य पाये जाने से आरोपियो को दिनांक 07.02.2023 के 10.30, 10. 45 बजे गिरफतार किया गया है। आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल दाखिल किया गया

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