शराब की अवैध परिवहन करने के मामले में उड़ीसा सीमा में कोंडागांव पुलिस ने आरोपी से 30 बल्क लीटर शराब सहित मिनी बस को किया जप्त

फागु यादव

विधानसभा निर्वाचन 2023 को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर दीपक सोनी द्वारा सभी अंतर्राज्यीय एवं अंतरजिला सीमाओं पर निरंतर निगरानी की जा रही है। जिसके तहत शुक्रवार को रिटर्निंग आफिसर एवं एसडीएम चित्रकांत चार्ली ठाकुर के निर्देशानुसार माकड़ी विकासखण्ड में ओड़िसा सीमा पर स्थित एरला चेक पोस्ट पर स्थैतिक निगरानी दल द्वारा निगरानी के दौरान प्रातः 10 बजे यात्री बस अवैध शराब का परिवहन करते दो व्यक्तियों को पकड़ा गया दोनों के पास से 30 बल्क लीटर अवैध शराब प्राप्त की गयी। जिसमें 24 नग अंग्रेजी शराब एवं 24 नग बीयर केन जप्त किया गया है। यह यात्री बस ओड़िसा से कोण्डागांव के लिए रवाना हुई थी। जिसे एरला सीमा पर ही रोक लिया गया है।
इस कार्यवाही में स्थैतिक निगरानी दल एरला के वन विभाग के डिप्टी रेंजर तुलसीराम मरकाम सहित पुलिस आरक्षित केन्द्र के कर्मचारी उपस्थित रहे। इसके उपरांत आबकारी विभाग के अधिकारियों द्वारा डोंडेसरा, उमरकोट जिला नवरंगपुर ओड़िसा के आरोपी प्रशांत साहू पिता बनमाली साहू के विरूद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (1) क, 36, 59 एवं 34 (2) के तहत् प्रकरण कायम कर मामले को विवेचना में लिया गया है। इसके साथ ही अवैध शराब परिवहन में प्रयुक्त मिनी बस वाहन क्रमांक ओडी 24 बी-1026 को भी जप्त कर लिया गया है। यह कार्यवाही आबकारी उपनिरीक्षक मोरजध्वज साहू, आबकारी मुख्य आरक्षक मुकेश कुमार कोरी, आबकारी आरक्षक कैलाश प्रसाद पाण्डे, अशोक कुमार मण्डावी, नंदकिशोर बघेल एवं गजेन्द्र नेताम की उपस्थित में की गयी।
इस संबंध में आबकारी विभाग कोण्डागांव द्वारा अवैध शराब संबंधी शिकायत की सूचना प्रदान करने हेतु दूरभाष नंबर 07786242481 जारी किया गया है। कोई भी व्यक्ति पर 24×7 इस नम्बर पर सूचना प्रदान कर सकते है।