विनोद जैन 
बालोद – नगर पालिका परिषद बालोद द्वारा भूमि अनुज्ञा प्रमाण पत्र जारी नहीं होने कारण हो रहे हैं परेशान। मामला प्रदीप चोपड़ा पिता मूलचंद चोपड़ा निवासी ग्राम गंजपारा वार्ड नंबर 12 बालोद तहसील बालोद जिला बालोद छत्तीसगढ़ के द्वारा तहसील बालोद भूमि स्वामी हक की खसरा नंबर 866/ 24 रक्बा 0.042 हेक्टेयर मे से 0.0165 हेक्टेयर भूमि जो उनके नाम पर है। जिस संदर्भ में न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं सक्षम अधिकारी बालोद जिला बालोद द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक 2020092410 000028/403 अ 2 वर्ष 2019-20 संबंधित पारित आदेश दिनांक 26 -11 -2020 को जारी किया गया है। जिसमें नगर पालिका परिषद बालोद ने आपत्ति आमंत्रित करते हुए इश्तहार का प्रकाशन कराया गया किसी भी प्रकार का कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका बालोद से अभिमत लिया गया उनके पत्र क्रमांक/ 1945/ रा वि/ 2019 बालोद दिनांक 18-9- 2020 के अनुसार आवेदित भूमि का व्यपवर्तन की अनुमति दिए जाने से उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। सहायक संचालक नगर तथा ग्राम निवेश विभाग बालोद के मास्टर प्लान के अनुसार भूमि उपयोग उद्यानिकी निर्दिष्ट है किंतु राजस्व निरीक्षक बालोद से प्रतिवेदन लिया गया है प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार आवेदित भूमि के आसपास सघन आबादी क्षेत्र बन गया है आवेदित भूमि से आगे प्लाट का डायवर्सन हुआ है। यह आदेश कॉपी में कहा गया है।
*विगत कुछ वर्षों से नगर पालिका परिषद द्वारा लगातार संपत्ति कर एवं समेकित कर उक्त मकान का लिया जा रहा है*।
*सवाल उठता है कि आखिर क्यों भूमि अनुज्ञा प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा रहा है।-*
*बालोद शहर में लगभग अधिकांश कॉलोनी अवैध कालोनियों के रूप में जानी जाती है लेकिन जितनी भी कॉलोनी है वहां पर नगर पालिका परिषद बालोद द्वारा सड़क निर्माण ,नाली निर्माण किया गया है । आखिर किस आधार पर अवैध कालोनियों को जनता की गाड़ी कमाई का पैसा जमीन दलालों के कहने पर पालिका परिषद द्वारा क्यों किया गया । यह भी एक महत्वपूर्ण जांच का विषय है।*
