विनोद जैन 
(विनोद जैन) बालोद – डौडीलोहारा जिला बालोद पुलिस द्वारा की गई प्रभावी एवं सुदृढ़ विवेचना के परिणामस्वरूप थाना डौंडी लोहारा के अपराध क्रमांक 148/2025 में माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एफटीएससी), बालोद द्वारा अभियुक्त रमेश पुरी को दोषसिद्ध ठहराते हुए विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कठोर कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया गया।
प्रकरण की विवेचना के दौरान घटनास्थल का सूक्ष्म निरीक्षण, वैज्ञानिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का संकलन, गवाहों के सटीक कथन तथा न्यायालय के समक्ष प्रभावी साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने के कारण अभियोजन अपना मामला संदेह से परे सिद्ध करने में सफल रहा।
इस प्रकरण की विवेचना तात्कालिक थाना प्रभारी लोहारा निरीक्षक मुकेश सिंह द्वारा प्रभावी नेतृत्व एवं कुशल विवेचना करते हुए साक्ष्यों का समुचित संकलन किया गया। उनके साथ सहायक उप निरीक्षक अनिल राम यादव एवं प्रधान आरक्षक दिलेश्वरी देवांगन ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के समन्वित प्रयासों से अभियुक्त को न्यायालय से दोषसिद्धि एवं सजा दिलाई जा सकी।
उल्लेखनीय है कि उत्कृष्ट विवेचना एवं सराहनीय कार्य के लिए पुलिस अधीक्षक, जिला बालोद द्वारा निरीक्षक मुकेश सिंह, सहायक उप निरीक्षक अनिल राम यादव एवं प्रधान आरक्षक दिलेश्वरी देवांगन को नगद पुरस्कार प्रदान कर प्रोत्साहित किया गया।
बालोद पुलिस आमजन से अपील करती है कि अपराध संबंधी किसी भी सूचना की तत्काल पुलिस को जानकारी दें। पुलिस निष्पक्ष, प्रभावी एवं वैज्ञानिक विवेचना के माध्यम से अपराधियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है।
