दीपक विश्वकर्मा
उमरिया== मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद के परिपत्र के अनुसार, ग्रीष्मकालीन अवधि में अधिवक्ताओं को कोट पहनने से छूट दे दी गई है। यह फैसला गर्मी को ध्यान में रखते हुए लिया गया है 15 अप्रैल से 15 जुलाई 2026 तक वकील बिना कोट के न्यायालयीन कार्य कर सकेंगे यह व्यवस्था जिला और तहसील स्तर के सभी न्यायालयों में भी लागू होगी इस दौरान अधिवक्ता सफेद शर्ट, पैंट और एडवोकेट बैंड पहनकर वकालत कर सकेंगे इससे वकीलों को गर्मी में राहत मिलेगी और कार्यप्रणाली सुगम होगी अधिवक्ताओं बंधुओं ने इस निर्णय का स्वागत किया है संघ ने सभी सदस्यों को परिपत्र की जानकारी दे दी है।
