फागु यादव
कोंडागांव, 24 जुलाई 2024: वन अधिकार पत्र के तहत मिले वन भूमि का भी नामांतरण एवं बटवारा राजस्व भूमि की तरह हो सकेगा। इन इलाकों में वन विभाग के रेंजर तहसीलदार की भूमिका निभाएंगे। अब राज्य सरकार ने रेंजरों को तहसीलदार के अधिकार से लैस कर दिया है।जिला कार्यालय में वन अधिकार पट्टों के नामांतरण, बटवारा और सीमांकन का प्रशिक्षण दिया गया है। इस अवसर पर कलेक्टर कुणाल दुदावत ने कहा कि राज्य सरकार ने वनवासियों के हितों को सामने रखकर कुछ इस तरह का निर्णय लिया है। वन अधिकार पट्टाधारी वनवासी अगर पट्टे की जमीन को अपने बेटों के बीच बंटवारा करना चाहे तो पुस्तैनी जमीन की तरह बंटवारा कर सकेंगे। यही नहीं परिवार के अन्य सदस्यों के नाम नामांतरण भी करा सकेंगे। रेंज ऑफिस में नामांतरण व बंटवारा का काम होगा। उन्होंने 10 अगस्त तक नामांतरण के सभी प्रकरणों का निराकरण करने के निर्देश दिए हैं।
