उमरिया
दीपक विश्वकर्मा
नगर परिषद मानपुर के सीएमओ भूपेंद्र सिंह के तानाशाही के चलते ग्राम पंचायत कालीन कर्मचारी वेतन के लिए दर-दर भटक रहे हैं रोज उनके द्वारा लगातार कार्यालय का चक्कर लगाकर आवेदन दे कर अपनी और अपने परिवार की समस्या से अवगत करा रहे एवम वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश उपरांत भी आज दिनांक तक वेतन ,संविलियन , एवम कार्य विभाग के लिए 3 सालो से भटक रहे है वही देखा जाए तो सीएमओ मानपुर और अध्यक्ष नगर परिषद मानपुर के तानाशाही व लापरवाही का आलम यह है की पंचायत कालीन कर्मचारी के वेतन व कार्य विभाग के संबंध में दिनांक 15,12,2022 को पत्र क्रमांक 2512 सयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवम विकाश शहडोल संभाग शहडोल के द्वारा मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद मानपुर को निर्देशित किया गया था कि जब तक पंचायत कालीन कर्मचारियों के संविलियन की कार्यवाही पूर्ण नहीं हो जाती है कब तक इनको ग्राम पंचायत से प्राप्त हो रहे वेतन के आधार पर कार्य में रखकर इनको कार्यलिन काम लेकर इनका वेतन का भुगतान किया जाए जिसका पालन न करने तथा वेतन भुगतान न करने पर पंचायत कालीन कर्मचारियों द्वारा दोबारा संयुक्त संचालक नगरी प्रशासन एवं विकास शहडोल संभाग शहडोल को आवेदन देकर अपनी व्यथा बताई गई जिसमें दिनांक 25 1 2024 को पत्र क्रमांक 125 के माध्यम से पुणे मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद मानपुर को संयुक्त संचालक नागरिक प्रशासन एवं विकास शहडोल संभाग शहडोल के द्वारा प्रार्थी वीरेंद्र कुमार द्विवेदी प्रदीप कुमार तिवारी केशव प्रसाद विश्वकर्मा संजीत कुमार भाषा शेख निसार के वेतन एवं संविलियन के संबंध में दोबारा निर्देशित किया गया तथा संचालनालय नगरी प्रशासन एवं विकास मध्य प्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक 14902 भोपाल दिनांक 30 9 2020 के साथ संलग्न कर नगर पालिका विधि संग्रह की धारा 07 (छ) मैं स्पष्ट उल्लेख है कि ऐसे समस्त अधिकारी तथा सेवक जो विनिदृष्टि तारीख के ठीक पूर्व यथा स्थिति नगर क्षेत्र समिति या पंचायत के नियोजन में है इस अधिनियम के अधीन नगर परिषद के अधिकारी तथा सेवक होंगे और जब तक इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार अन्य उपबंध नहीं किया जाता वही वेतन तथा भत्ते प्राप्त करेंगे जो वह ऐसी तारीख के ठीक पूर्व पाने के हकदार थे तथा इन्हीं सेवा शर्तों के अध्ययन होंगे जिनके अध्यादीन वह ऐसी तारीखों के ठीक पूर्व थे आता है आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि संचालनालय नगरी प्रशासन एवं विकास मध्य प्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक 14902 भोपाल दिनांक 30 9 2020 के साथ संगठन नगर पालिका विधि संग्रह की धारा 07 (छ) में उल्लिखित अनुसार कार्यवाही करते हुए कर्मचारियों से कर लें तथा ग्राम पंचायत कल में प्राप्त हो रही वेतन परिश्रमी के अनुसार ही भुगतान करें बावजूद इसके आज दिनांक तक सभी संबंधित कर्मचारी वेतन एवं कार्य के लिए दर-दर भटक रहे हैं यदि वह नगर परिषद कार्यालय के अंदर जाते हैं तो वहां से उन्हें सीएमओ तथा अध्यक्ष के द्वारा भगा दिया जाता है तथा उपस्थित दिनांक से कुल 8 महीने का वेतन दिया गया है व 8 महीने का वेतन भुगतान लंबित है तथा हमसे कार्यालय में कोई काम भी नहीं लिया जा रहा है वहां उपस्थित देने पर अध्यक्ष एवं सीएमओ के द्वारा हमें वहां से भगा दिया जाता है एवं वेतन न मिलने की स्थिति में हम और हमारा परिवार भूख के कारण मर सकते है यदि ऐसी ही स्थिति बनी रही तो हम सभी कर्मचारियों के द्वारा आत्मदाह जैसे कठोर कदम उठाने को मजबूर हो जाएंगे जिसकी संपूर्ण जवाबदारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी मानपुर एवं अध्यक्ष नगर परिषद मानपुर की होगी।
